निम्न अदालतों को सीमा में रहने की हिदायत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता का पालन करने तथा कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं में रहने का निर्देश दिया है।
कमीश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस द्वारा मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को चार्ज शीट की जांच की प्रक्रिया में पुनर्विलोकन के आदेश को अपास्त करने के लिए दायर याचिका पर न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग ने उक्त निर्देश जारी किया।
न्यायमूर्ति गर्ग ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि---- न्यायमूर्ति गर्ग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को उक्त निर्देश को समस्त अधिनस्थ निम्र न्यायालयों में सूचित एवं पालन करने के भी निर्देश दिये है।
0 comments:
Post a Comment