न्यायधीशों के घोटालों की सीबीआई जाँच होगी
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने गाजियाबाद न्यायालय जी.पी.एफ. के करोड़ों के घोटाले की जाँच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिए हैं । न्यायमूर्ति श्री अरिजियत पसायत, न्यामूर्ति वी.एस. सिरपुरकर व न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी की पीठ ने इस घोटाले की जाँच की निगरानी करने के याचिकाकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए सीबीआई को इस मामले में तीन महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है । हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीबीआई तीन माह के भीतर सक्षम न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट / आरोप पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है और वह अदालत इस रिपोर्ट पर कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है । इस घोटाले के मुख्य आरोपी गाजियाबाद जिला अदालत ट्रेजरी के पूर्व खजांची आशुतोष अस्थाना ने घोटाले के लाभार्थियों में ३६ न्यायाधिशों के नाम बताये हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के ११ न्यायाधीश और गाजियाबाद जिला एवं सत्र अदालत के २४ न्यायाधीशों के नाम शामिल हैं ।
सीबीआई द्वारा वर्तमान न्यायाधीश से पूछताछ करने के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस घोटाले में आरोपी नहीं बनाया गया है और न्यायाधीशों को आरोपी बनाये जाने के बाद मानदण्ड में परिवर्तन किये जायेंगे ।
साभार : छत्तीसगढ़, रायपुर
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