नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने परमाणु करार मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से इंकार किया है । कोर्ट का कहना है कि अदालत नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि नीति बनाने का काम संसद और सरकार का है । मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
अभिभाषक वाणी परिवार
श्री सुशील कुमार त्रिपाठी
(प्रधान संपादक)
श्री शकील अहमद सिद्दीकी
(संपादक)
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सलाहकार मंडल
सर्वश्री जनार्दन प्रसाद शर्मा, संतोष चतुर्वेदी, बृजेन्द्र गुप्ता, रामेश्वर प्रजापति, सुदर्शन महलवार, समीर त्रिपाठी, नवजीत कुमार रमन, राजेश महाडिक, सुश्री कंचनबाला सिंह, शिव प्रसाद कापसे, टी.पी.सी.गुप्ता, भारत स्वर्णकार, मो.सगीर, मुरली देवांगन, यजवेन्द्र सिंह, सुभाष सतपथी, मो. मुनीर एवं कुमारी किलेश्वरी शांडिल्य।
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