परमाणु करार पर हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने परमाणु करार मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से इंकार किया है । कोर्ट का कहना है कि अदालत नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि नीति बनाने का काम संसद और सरकार का है । मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
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